हॉस्टलर्स व छात्रों से GST वसूलना गलत, CM भूपेश ने निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा- गरीब बच्चे तो पढ़ाई छोड़ देंगे

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत भेजा है. मामला हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से GST वसूलने का है. मुख्यमंत्री ने इस फैसले में बदलाव कर हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स को GST के भार से अलग करने की गुजारिश की है.

मुख्यमंत्री ने अपने खत में लिखा है कि इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा. खत में भी लिखा है कि पहले से ही देश का गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी महंगाई से परेशान है. दरअसल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए हॉस्टल और PG के किराये पर 12% GST लगाने का आदेश दिया है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है- मैं आपका ध्यान बेंगलुरु कि GST अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की ओर से हाल ही में पारित आदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके अनुसार PG के रूप में हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी किराए पर 12% GST का भुगतान करना पड़ेगा. प्राधिकरण के इस निर्णय से गरीब और निम्न वर्ग के मध्यमवर्गीय लोगों के लिए 12% GST का अतिरिक्त भार वहन करना मुश्किल होगा.

क्योंकि पूर्व से ही गरीब और निम्न मध्यम वर्ग महंगाई की मार से पीड़ित है. प्राधिकरण के इस निर्णय से यह भी संभव है अनेक गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय छात्र-छात्राएं पढ़ाई छोड़कर मूल निवास स्थान में वापस जाने को विवश होना पड़े. अनुरोध है कि केंद्र सरकार के स्तर पर हस्तक्षेप कर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 12% GST के अतिरिक्त भार से पहले से फ्री करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें.

हाल ही में भिलाई में हुए युवाओं के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं से बात की थी. यहां बेंगलुरू GST प्राधिकरण द्वारा छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 12% GST लगाने के निर्णय का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसे हटाने का आग्रह हम भारत सरकार से करेंगे. यदि ऐसा नहीं हो पाया तो 12% GST राशि का भार छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी.

जुलाई में AAR की बेंगलुरु पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई रेजिडेंशियल फ्लैट या मकान और हॉस्टल और PG एक समान नहीं होते हैं. ऐसे में हॉस्टल और पीजी जैसी कमर्शियल गतिविधि करने वाले जगहों को 12% GST देना अनिवार्य है. उन्हें GST से छूट नहीं मिलनी चाहिए.

श्रीसाई लग्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर AAR ने कहा है कि 17 जुलाई 2022 तक बेंगलुरु में ₹1,000 के शुल्क तक होटल, कैंपसाइट या क्लब पर GST से छूट मिलती थी, लेकिन AAR ने कहा कि हॉस्टल या PG GST से छूट के योग्य नहीं है.

इसके साथ ही पीठ ने कहा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और PG, हॉस्टल समान नहीं होते हैं. ऐसे में दोनों पर एक ही नियम लागू नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही इस फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में गेस्ट हाउस या लॉज की तरह इस्तेमाल करता है तो उसे जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा.

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